खालवा(रिपोर्टर रामचन्द्र कासडे)। आज खालवा में जैसा की 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने का आदेश किया गया भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान निर्माता सभा द्वारा सामाजिक / धार्मिक रूप से अत्यंत पिछड़ी विभिन्न जातियों को एक स्वतंत्र समूह में रखने के लिए अनुच्छेद 341 , 342 में समाहित कर प्रतिनिधित्व / आरक्षण की व्यवस्था दी गई ताकि उनका समानता मूलक सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में निकाश हो किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस सामुदायिक समानता और न्याय की व्यवस्था को अपने निर्णय के द्वारा समाप्त किए जाने का प्रयास किया गया है।
एससी एसटी एवं समस्त आदिवासी समाज का मानना है की ये आदेश एससी एसटी के अस्तित्व को समाप्त करने वाला है जिसको लेकर खालवा अनाज मंडी से लेकर तहसील कार्यालय तक सामाजिक लोग ने तहसीलदार महोदय जी खालवा को राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन सौपा और अपनी मांग रखी की इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लिया जावे इस बीच मनीष पाल्वी , विजय खंडेल , योगेश हीरे , अमन बकोरिया , अमर सिलाले , रमेश युवने , देवेंद्र खांडेराव , निखिलेश पालवी आदि सामाजिक लोग एवं समस्त एससी एसटी समाज के लोग उपस्थित रहे।