Tue. Sep 24th, 2024

मतदान एवं मतगणना दिवस पर बंद रहेगी मदिरा की दुकाने कलेक्टर सिंगरौली

मतदान एवं मतगणना दिवस को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने घोषित किया शुष्क दिवस

*सिंगरौली बेटू तिवारी।।* लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु सीधी संसदीय क्षेत्र में मतदान 19 अप्रैल को होगा।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1915  की धारा 135-ग अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लांकसभा निर्वाचन 2024 मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय शांय 6बजे  के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल 2024 को शांय 6 बजे से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में स्थित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने तथा एफएल.2 एफएल 3 होटल बार बाइन शाप एवं देशी मदिरा भंण्डारागार बंद रखने के निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी निर्देश के तहत उक्त दिवसो पर मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण आदि न हो सके इसके साथ ही आस पास के क्षेत्रो से मदिरा की तस्करी न हो सके इसके लिए आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है।

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