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रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से 25 अप्रैल को वितरित की जाएगी मतदान सामग्री

रीवा बेटू तिवारी। रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदान सामग्री शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा से 25 अप्रैल को वितरित की जाएगी। मतदान सामग्री के वितरण एवं वापसी के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विधानसभा वार ड्यूटी लगाई गई है। जिन्हे आज शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा कि मतदान सामग्री का वितरण व वापसी व्यवस्थित ढंग से नियत समय पर संपन्न हो इसके लिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी पूरी सजगता व गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री का समय पर वितरण हो जाने से मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों में नियत समय पर पहुंच जाएंगे और मतदान से पूर्व अपनी व्यवस्थाएं कर लेंगे।

ईवीएम व अन्य सामग्री को व्यवस्थित ढंग से काउंटर से वितरित कराएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान सामग्री वितरण के समय अधिकारी दी जाने वाली ईवीएम व अन्य सामग्री को व्यवस्थित ढंग से काउंटर से वितरित कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अधिकारी गंभीरता से अध्ययन कर लें तथा प्रशिक्षण में बताई गई बारीकियों को समझें ताकि वितरण कार्य में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मतदान के उपरांत सामग्री की वापसी में भी पूरी तत्परता बरती जाए तथा आने वाली सामग्री को निर्धारित स्थानों में व्यवस्थित ढंग से रखवाया जाए ताकि नियत समय पर स्ट्रांग रूम बंद हो सके।

सामग्री वितरण व वापसी स्थल पर निर्धारित समय में उपस्थित हों
सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को सामग्री वितरण व वापसी स्थल पर निर्धारित समय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अवसर पर आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने विधानसभावार बनाए गए वितरण एवं वापसी काउंटर के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ सौरभ सोनवणे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा वितरण एवं वापसी कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर भी नहीं होगा चुनाव प्रचार
संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त हो रही है। इस अवधि के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल 24 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन काल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर चुनाव प्रचार अथवा मत की याचना न करें। ऐसा करना निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

सभी मतदान केन्द्रों में प्राथमिक जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें :कलेक्टर
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने मतदान केन्द्रों की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के साथ-साथ प्रकाश के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें। उपलब्धता के अनुसार जनरेटर, रिचार्जेबल लैम्प, चार्ज होने वाले बल्व की व्यवस्था कराएं। मतदान केन्द्रों की साफ-सफाई कराकर वहाँ मतदान दल के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था करें। गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक कूलर की भी अनिवार्यत: व्यवस्था कराएं।

चालू हालत में साफ शौचालय होंं ताकि मतदान दल कर्मियों को परेशानी न हो
मतदान केन्द्रों में चालू हालत में साफ शौचालय होने चाहिए ताकि मतदान दल कर्मियों को परेशानी न हो। मतदान केन्द्र में मतदान कर्मियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। इसके साथ ही मतदान केन्द्र परिसर में टैंकर भी रखवाया जाए ताकि मतदाताओं को पानी की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर छाया के लिए टेंट की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि किसी भी मतदान केन्द्र में जरूरी व्यवस्थाओं में कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद के सीईओ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए मतदान पूरा होने तक एक कर्मचारी तैनात रखें।

प्रदाय की जाने वाली सामग्री में मेडिकल किट भी रखवाई गई
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान दल कर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री में मेडिकल किट भी रखवाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सक एआरओ के संपर्क में रहें ताकि चिकित्सा संबंधी किसी भी जरूरत पर वह तत्काल संबंधित मतदान दल के पास तक पहुंच सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान सामग्री वितरण केन्द्र में एंबुलेंस के साथ चिकित्सकों का दल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान दल कर्मियों के लिए मेडिकल किट में रखी गई दवाईयों के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई है।

सीईओ से प्रत्येक मतदान केन्द्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने जनपद के सीईओ से प्रत्येक मतदान केन्द्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने पिंक व मिक्स पोलिंग बूथ में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ तथा बीएमओ उपस्थित रहे।

मतदाता की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य
संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी।

दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आइडी भी शामिल
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आइडी शामिल है।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना होगा दण्डनीय
संसदीय क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से सभी तरह का सार्वजनिक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा तथा न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा
टीवी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चौनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है। उम्मीदवार पिं्रट मीडिया में मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले अपील जारी कर सकते हैं। अपील जारी करने के पूर्व उसका जिला स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग सेल से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।

मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफीसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आये। मोबाइल फोन के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किये गये हैं।

निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी
इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कव्हरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कव्हरेज करेंगे।

मतदाता सूची में नाम है तो मिलेगी मतदान की सुविधा
रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है तो उसे मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची बीएलओ द्वारा दी गई है। यदि किसी कारणवश मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं होती है तो भी मतदान की सुविधा मिलेगी।

मतदान केन्द्र में सरलता से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं
सभी मतदाता अपने ईपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) के साथ मतदान केन्द्र में सरलता से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि ईपिक कार्ड नहीं है तो भी निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र में से किसी एक के आधार पर मतदाता मतदान कर सकता है। सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करने की अपील की गई है।

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