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भावसिंगपूरा में मजदूरों को अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाकर श्रमिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी

खंडवा:- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया माननीय श्रीमती ममता जैन एवं सचिव/जिला न्यायाधीश श्री यशवंत मालवीय जी के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अनुपमा मुजाल्दे के सहयोग से शनिवार 4 मई 2024 को ग्राम भावसिंगपूरा में मनरेगा के मजदूरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे श्रमिक दिवस सप्ताह के तहत श्रमिकों के कल्याण हेतु एवं अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी।साथ ही योजनाओं से संबंधित पंपलेट वितरण किए गए। एवं मजदूरों को अनिवार्य मतदान करने की शपथ दिलाई गई । शिविर में पैरालीगल वालंटियर नारायण फरकले ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, माता पिता वरिष्ठ नागरिक एवं भरण पोषण अधिनियम,बाल श्रमिक,बाल विवाह आदि की जानकारी दी।


पैरालीगल वालंटियर अनिता सैनी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का परिचय देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण से संचालित गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए चाईल्ड लाइन 1098, लीगल एड क्लीनिक,आदि की जानकारी देते हुए मज़दूरों को मतदान करने की शपथ दिलाई । इस अवसर पर ग्राम के सरपंच प्रेमसिंह रावत,सचिव सुंदरलाल मालाकार,रो सहा प्रमोद शुक्ला, महेश पांडे, राकेश रावत, नंदकिशोर,राजू रावत, सुनील ढाक्से, बसंती बाई पुनम,आशा रायसिंह, संतोष भारतसिंह,आशा प्रेमसिंह, अंजलि, सुनीता नंद किशोर, संगीता राजू आदि सहित 80 महिलाएं एवं 25 पुरुष उपस्थित थे।

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